नैनीताल में लेक ब्रिज टैक्स और पार्किंग ठेके का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने पालिका से मांगा जवाब
Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated in /home/vhp40qgkonz4/public_html/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 805

हाई कोर्ट ने नैनीताल में लेक ब्रिज टैक्स व पार्किंग का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर ठेका दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका से पूछा है कि कौन से नियमों के तहत ठेका दिया गया, मंगलवार को कोर्ट को बताए। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।अमरोहा यूपी निवासी अजय कुमार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दे दिया है, जो नियमो के विरुद्ध है। इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, तमाम ठेकेदार 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते है। जिसका सीधा फायदा सरकार को होता रहा है।
याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है, जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को पार्किंगों का ठेका दिया जाएगा। याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है। याचिका में ठेका शीघ्र करने व पहली अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूला जाय। याचिका में नगर पालिका, बीड़ी पांडे पार्किंग के ठेकेदार नरदेव शर्मा, फ्लैट्स मैदान पार्किंग के संचालक सचिन कुमार, लेक ब्रिज चुंगी के ठेकेदार उमेश मिश्रा को पक्षकार बनायागया है।